एमपी पशुधन बीमा योजना 2021 पशु धन बीमा योजना के लाभ कैसे प्राप्त करे /बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी की जाँच करे
मध्य प्रदेश सरकार दवरा एमपी पशुधन बीमा योजना 2021 शुरू की गई है यह योजन किसानो के स्वमित्व वाले स्वदेशी मवेशियों को बीमा कवरेज प्रदान करती है पशु धन बिमा योजना ऐसे पशुपालक किसानों को मवेशियों की मौत के कारण होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करेगी इस लेख में हम आपको मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना की पूरी जानकारी के बारे में बताएँगे।
एमपी पशुधन बीमा योजना 2021
यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दवरा घोषित एमपी पशुधन बीमा योजना के बारे में विवरण उपलब्ध है।
पशु धन बीमा योजना बीमा लाभ कैसे प्राप्त करें।
यहाँ बताया गया है की एपीएल या बीपीएल या एससी या एस्टी श्रेणी के लभरती कैसे पशु धन बीमा योजना बीमा लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
* मवेशी मालिकों को बीमा कम्पनी को 24 घंटे के भीतर बीमित मवेशियों की मौत की सुचना देनी होगी।
* पशुपालन विभाग के डॉक्टर मवेशियों के शव का पोस्टमार्टम करेंगे।
* इसके बाद डॉक्टर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमे मवेशियों की मौत का कारण भी बताया जाएगा।
* अधिकारियो को 1 महीने की अवधि के भीतर बीमा कम्पनी को बीमा दवा प्रस्तुत करना होगा।
* बीमा कंपनी को 15 दिनों में पशुधन बिमा योजना के लभरती के दावे का निपटान करना होगा।
पशु बीमा योजना एमपी में कितने पशुओं का हो सकता है बीमा
पशु बीमा योजना एमपी का प्रत्येक पशु मलिका लभरती 5 पशुओं का बीमा करा सकता है भेड़ बकरी गाय भैंस आदि की श्रेणी में लगभग 10 जानवरो को 1 इकाई के रूप में गिना जाता है इसलिए पशु मालिक एक बार में 5 जानवरो का बीमा कर सकते है अब एपीएल बीपीएल एससी एस्टी श्रेणी के लाभार्थियों को उनके बीमा प्रीमियम पर मिलने वाली सब्सिडी राशि की जाँच करे।
पशुधन बिमा योजना में बीमा कवरेज की अवधि
बीमा प्रीमियम की अधिकतम दर एक वर्ष के लिए 3% और तीन वर्ष के लिए 7.5% होगी पशुपालक अपने पशुओं का एक से तीन साल के लिए बीमा करा सकते है।
पशु मालिकों को बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी
विभिन श्रेणियों के पशुपालको को बीमा प्रीमियम पर निम्लिखित आधार पर सब्सिडी मिलेगी।
* गरीबी रेखा से ऊपर श्रेणी: एपीएल श्रेणी के पशु मालिकों को बीमा प्रीमियम पर 50% की सब्सिडी मिलेगी।
* गरीबी रेखा से निचे (बीपीएल) श्रेणी: बीपीएल श्रेणी के पशु मालिकों को बीमा पर्मियम पर 70% सब्सिडी मिलेगी।
* अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग: सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभर्थियो को बीमा प्रीमियम पर 70% सब्सिडी मिलेगी।
पशु धन बीमा योजना का क्रियान्वयन
आधिकारिक जानकारी के अनुसार एमपी पशु धन बीमा योजना सभी जिलों में लागु की गई है तदनुसार दुधारू पशुओं सहित मवेशियों को पशु बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा।