(पंजीकरण) मुख्यमंत्री परिवार समृदि योजना MMPSY,Parivar Samridhi Yojana
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
(एमएमपीएसवाई ) हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल है यहाँ योजना जो देश के सबसे बड़े सामजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री के नेतत्व में समाज के वचित क्षेत्रों के भविष्य को सुरक्षित करने और जीवन को सुनिक्षित करके सावर्भौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक कदम के तहत तैयार की गई है और हरियाणा के सभी ईडब्ल्यूएस के लिए दुर्घटना बिमा और हरियाणा के किसानो और असंगठित श्रमिक के लिए सुनिक्षितपेंशन और पारिवारिक भविष्य निधि के साथ।
परिवार समृदि योजना parivar samriddhi yojana portal
मुख्यमंत्री परिवार समृदि योजना
(एमएमपीएसवाई ) हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल है यह योजना जो देश के सबसे बड़े सामजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री के नेतत्व में समाज के वंचित क्षेत्रों के भविष्य को सुरक्षित करने और जीवन को सुनिक्षितकरके सावभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक कदम के तहत तैयार की गई है और हरियाणा के सभी ईडब्ल्यूएस के लिए दुर्घटना बिमा और हरियाणा के किसानो और असंगठित श्रमिक के लिए सुनिक्षित पेंशन और पारिवारिक भविष्य निधि के साथ।
यह योजना सभी ईडब्ल्यूएस( आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) परिवारों को 180000 तक की आय के साथ और 2 हेक्टेयर तक की भूमि जोट के साथ- साथ 1.5 करोड़ तक के वार्षिक कारोबार वाले छोटे व्यपारियो को भी शमिल करेगी योजना के तहत आने वाला प्रतीक परिवार 6000 रूपए प्रति वर्ष के लाभ के लिए पात्र होगा जिसका उपयोग पेंशन और बिमा के लिए केंद्र प्रयोजित योजनाओ के लाभार्थी के हिससे के भुगतान के लिए किया जायगा परिवार की खाते में बकाया राशि को एक परिवारिक भविष्य निधि में निवेश किया जाएगा जिसके खाते का विवरण ब्याज के विवरण के साथ ऑनलाइन उपलब्ध होगा निम्नलिखित केंद्र प्रयोजित योजनाओ को पहल के तहत कवर किया जाएगा।
* प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
* प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
* प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना
* पप्रधान मंत्री किसान मान धन योजना
* प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना
* प्रधान मंत्री श्रम योगी मन धन योजना
सरकार ने नागरिको के लिए सामजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृदि योजना को 21 अगस्त 2021 से शुरू कर दी है इस योजना के अंतगर्त हर परिवार को सालाना 6000 की रकम मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2021 के तहत जीवन बीमा और पेंशन के तौर पर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2021 के लिए आवेदन application for Mukhayamantri parivar samridhi yojana mmpsy csc login online registration process
समृद्धि योजना के लिए सर्कार आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से ले सकीय है या इसके लिए कोई नया पोर्टल भी तैयार किया जा सकता है लाभार्थी अपना आवेदन नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र ( common service Center) के माध्यम से भी करवा सकते है।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना mmpsy csc login के अंतगर्त लाभार्थी की पहचान परिवार पहचान पत्र के माध्यम से की जनि है इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की वार्षिक आय 180000 से काम होनी चहिए।
परिवार समृद्धि योजना 2021 के लिए आवेदन कैसे करना है।
राज्य सैकार से मिली जानकारी से पता लगा है की परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन बहुत ही आसानी से एक साधारण फॉर्म को भर कर किया जा सकेगा इस फॉर्म को परिवार के महुखिया के दवरा भरा जाएगा जिसमे परिवार की जानकारी के साथ व्यवसाय का भी विवरण भरना होगा।
परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन फॉर्म सामान्य सेवा केंद्र Common serice centre पर उपलब्ध होगा जिसको भरने में परिवार के मुखिया को पूरी सहायता सामान्य केंद्र संचालक common service centre vle के दवरा की जाएगी।
परिवार पहचान पत्र बनाया जाएगा सामान्य सेवा केंद्र की मदद से।
परिवार समृद्धि योजना mmpsy csc login का लाभ लेने के लिए परिवार का चयन परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही किया जाएगा और परिवार पहचान पत्र को सामान्य सेवा केंद्र के दवरा बनाया जाएगा ऐसा आदेश सरकार ने दिया है परिवार पहचान पत्र बनाने की प्रकिया सामान्य सेवा केंद्र के दवरा शुरू कर दी गई है आमजन परिवार समृद्धि योजना का लांच लेने के लिए अपने नजदीकी सामान्य सेवा केन्द्द्र या गैस एजेंसी जाकर परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन कर परिवार पह्व्हन पत्र बनवा सकते है।
parivar samridhi yojana hoghlights
योजना का नाम मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना |
शुरू किया गया हरियाणा सरकार के दवरा |
लाभार्थी हरियाणा राज्य के हर एक परिवार |
लाभ सालाना रु 6000 आर्थिक मदद |
उदेश्य राज्य की गरीब निर्धन लोगो को पेंशन की |
तर्ज पर सालाना 6000 की रकम उपलब्ध करना |
आवेदन का तरीका ऑनलाइन ऑफलाइन और नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से |
आधिकारिक वेब्साईट क्लिक here |
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पात्रता और मापदंड eligibility and criteria for mukhyamantri parivar samriddhi csc login
* आवासीय पते की आवश्यकता:- चुकी यह योजना हरियाणा सरकार के दवरा ही दी गई है इस वजह से इसका लाभ केवल हरियाणा के लोगो को ही मिलेगा और लाभ लेने के लिए वह व्यति हरियाणा का है या नहीं इसे साबित करने के लिए उन्हें आवासीय पते की जानकारी देनी होती है आवेदक पते जानकारी आधार कार्ड के माध्यम से भी दे सकता है।
* प्लॉट की माप:- योजना में आवेदन के लिए आवेदन कर्ता के पास काम से काम 5 एकड़ खेती की जमीं मौजूद होनी चाहिए इससे काम जमीं होनी पर तो वह योजना के लिए पात्र नहीं मन जाएगा जमीं की जानकारी देने के लिए किसान को जमींन के दस्तावेज जमा करने पर सकते है।
* आवेदक की कमाई:- योजना के अंतगर्त आवेदन करने के लिए मजदुर की कमाई 15000 प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए योजना में रजिस्ट्रेशन करने के समय आय प्रमाण पत्र भी देना अनिवर्य रखा गया है।
* पहचान दस्तावेज:- आवेदनकर्ता को अपना पहचान करने के लिए आधार कार्ड मतदाता कार्ड और रशन कार्ड की फोटो कॉपी प्रस्तुत करने होने योजना में आवेदन की लिए आयु परमं पत्र दस्तावेज की भी आवश्यकता होगी क्यूकि इस योजना में मिलने वाली राशि आयु पर निर्भर करती है।
* बैंक खाते का विवरण:- चुकी इस योजना के अंतगर्त लाभार्थी को की जाने वाली राशि सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है जिस वजह से लाभार्थी को अपने बैंक खाता का विवरण भी देना होगा।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन की प्रकिया।
हरियाणा सरकार से मिली जानकारी से तो पता चल गया है की इस योजना का क्रियान्वयन राज्य में बहुत जल्द जल्द हो जाएगा और विर्त मंत्रियो से मिली जानकारी से पता चला है की इस योजना का आवेदन ोलिनी और ऑफलाइन दोनों तरीको से किया जा सकता है लेकिन अभी तक इस योजना में आवेदन के लिए कोई पोर्टल नहीं दिया गया है न ही कोई रजिस्ट्रेशन की प्रकिया सामने निकल कर आई है शुत्रो से यह पता चला है की योजना के लिए आवेदन सामान्य सेवा केंद्र common service centre के माध्यम से किया जा सकता है।
FAQ mukhyamatri parivar samriddhi yojana apply mmpsy csc login
* असंगठित क्षेत्र के मजदूर और किसानो को कैसे मिलेगा मिलेगा प्रथमिकता।
इस योजना का उदेश्य है असंगठित क्षेत्र के मजदूर और सिमटा किसानो को आर्थिक सहायता प्रदान करना है योजना की शुरुआत ही इस लोगो की सामाजिक और आर्थिक सहयता प्रदान करने के लिए की गई है।
* प्लॉट की माप
कितनी होनी चाहिए योजना में आवेदन के लिए आवेदन कर्ता के पास काम से काम 5 एकड़ खेती की जमीं मौजूद होनी चाहिए इससे काम जमीं होनी पर तो वह योजना के लिए पात्र नहीं मन जाएगा जमीं के दस्तवेज जमा करने पर सकते है।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आवेदक का क्या फायदा है।
योजना के अंतगर्त आवेदन करने के लिए मजदुर की कमाई 15000 प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए योजना में रजिस्ट्रेशन करने के समय आय प्रमाण पत्र भी देना अनिवर्य रखा गया है।
पहचान दस्तावेज में क्या चाहिए आवेदनकर्ता को अपना पहचान करने के लिए आधार कार्ड मतदाता कार्ड और राशन कार्ड की फोटो कॉपी प्रस्तुत करने होंगे योजना में आवेदन के लिए आयु प्रमाण पत्र दस्तावेज की भी आवश्यकता होगी क्युकी इस योजना में मिलने वाली राशि आयु पर ही निर्भर करती है।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन प्रकिया।
हरियाणा सरकार से मिली जानकारी से तो पता चल गया है की इस योजना का क्रियावयन राज्य में बहुत जल्द हो जाएगा और व्रत मंत्रियो से मिली जानकारी से पता चला है की इस योजना का आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीको से किया जा सकता है लेकिन अभी तक इस योजना में आवेदन के लिए कोई पोर्टल नहीं दिया गया है न ही कोई रजिस्ट्रेशन की प्रकिया सामने निकल कर आई है शुत्रो से यह पता चला है की योजना के लिए आवेदन सामान्य सेवा केंद्र common service centre के माध्यम से किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पात्रता और मापदंड क्या क्या है
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना mmpsy csc login के लिए सरकार ने कुछ मापदंड और पात्रता राखी है जो हम आपको नीचे बातने जा रहे है।
आवासीय पते की आवश्यकता:-चुकी यह योजना हरियाणा सरकार के दवरा ही दी गई है इस वजह से इसका लाभ केवल हरियाणा के लोगो को ही मिलेगा और लाभ लेने वह हरियाणा का है या नहीं इसे साबित करने के लिए उन्हें आवासीय पते की जानकारी देनी होरी है आवेदक पते की जानकारी आधार कार्ड के माध्यम से भी दे सकता है।
असंगठित क्षेत्र के मजदुर और किसानो को मिलेगा प्राथमिकता:-इस योजना का उदेश्य है असंगठित क्षेत्र के मजदुर और सिमट किसानो को आर्थिक सहायता प्रदान करना है योजना की शुरुआत परदहं करने के लिए की गई है।
प्लॉट की माप:-योजना में आवेदन के लिए आवेदन करता के पास काम से काम 5 एकड़ खेती की जमीं मौजूद होनी चाहिए इससे काम जमीं होनी पर तो वह योजना के लिए पात्र नहीं मन जाएगा जमीं की जानकारी देने के लिए किसान को जमीं के दस्तावेज जमा करने पर सकते है।
पहचान दस्तावेज:-आवेदनकर्ता को अपना पहचान करने के लिए ाहदर कार्ड मतदाता कार्ड और राशन कार्ड की फोटो कॉपी प्रस्तुत करने होंगे योजना में आवेदन के लिए आयु प्रमाण पत्र दस्तवेज की भी आवश्यकता होगी क्युकी इस योजना में मिलने वाली राशि आयु पर निर्भर करती है।
बैंक खाते का विवरण;- चुकी इस योजना के अंतगर्त लाभार्थी को स्थानातरित की जाने वाली राशि सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है जिस वजह से लाभार्थी को अपने खाता का विवरण भी देना होगा।