विधवा पेंशन योजना 2021, Vidhwa Pension Yojana 2021 !
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Vidhwa Pension Yojana की शुरुआत विधवा महिलाओ को लाभ पहुंचने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा की गई है , इस योजना में राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर राज्य की बेसहारा विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में उपलब्ध कराती है । इस पेंशन योजना का लाभ लेकर यह महिलाएं अपना जीवन यापन कर पाते हैं साथ ही अच्छे तरीके से रह पाते हैं। अगर आप के अगल-बगल में या नजर में कोई विधवा महिला है तो आप उन्हें विधवा पेंशन योजना की जानकारी अवश्य दें , आज हम आपको विधवा पेंशन योजना 2021 के लिए आवेदन ,पात्रता ,Required Documents की जानकारी देने वाले हैं ।
योजना का नाम | विधवा पेंशन योजना |
उद्देश्य | राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य की हर एक विधवा महिला |
लाभ | आर्थिक सहायता, बैंक खाते में |
राज्य | लगभग भारत के हर एक राज्य में लागू |
योजना शुरू की गई | केंद्र सरकार के द्वारा तथा संचालन राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा । |
इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना :-
केंद्र सरकार के द्वारा Indira Gandhi Widow Pension Scheme नाम से पेंशन योजना की शुरुआत की गई है इस योजना के तहत भी विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता केंद्र सरकार के द्वारा सीधे प्रदान की जाती है । इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के तहत महिलाओं को केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिमाह ₹300 पेंशन के रूप में उनके बैंक खाते में जमा किया जाता है । इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के तहत केवल वही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जिनकी उम्र 40 वर्ष से 60 वर्ष के भीतर हो । इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको इस योजना के तहत आवेदन करना होगा तथा आवेदन स्वीकार हो जाने के बाद ही आपको इस योजना के तहत पेंशन की राशि मिलनी शुरू होगी । इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा उन्हें सरकारी आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है ताकि उनका जीवन यापन सही से हो सके । इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के तहत बीपीएल परिवार की विधवा महिलाएं ही आवेदन कर सकती है ।
Window Pension Scheme Eligibility :-
* यदि महिला की उम्र 18 वर्ष से कम है और वह विधवा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसे विधवा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा ।
* यदि महिला का कोई बच्चा व्यस्त और वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है काम करने के लिए तो ऐसी स्थिति में भी महिला को पेंशन मिलेगा ।
* यदि पति की मृत्यु हो जाने के बाद विधवा महिला से शादी कर लेती है इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी ।
* इस योजना के तहत आवेदन केवल विधवा महिलाओं के द्वारा ही किया जाएगा ।
* सामान्य तौर पर विधवा महिलाओं की आयु 18 से 60 वर्ष के भीतर होनी चाहिए ।
* इस योजना के तहत आवेदन केवल अपने राज्य सरकार के अधीन किया जा सकता है उदाहरण के लिए अगर आप बिहार से हैं तो आप बिहार विधवा पेंशन योजना के लिए ही आवेदन कर सकते हैं महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के लिए नहीं ।
* यदि महिला के बच्चे वयस्क नहीं है तो महिला को विधवा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा ।
Vidhwa Pension Yojana All-State Website Link :-
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विधवा पेंशन योजना क्या है ?
राज्य सरकार के द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है । इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाती है ।
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विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आप अपने राज्य सरकार के द्वारा विधवा पेंशन के लिए बनाई गई आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं । विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने से पहले आपको इसके तहत पात्रता आवश्यक दस्तावेज की जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए जो हमने इस आर्टिकल के ऊपर में दी है ।
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विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज ?
विधवा पेंशन योजना ( SSPY) के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं :-
- आधार कार्ड
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- आधार कार्ड का बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- कुछ निजी जानकारी
- विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आप अपने राज्य सरकार के द्वारा विधवा पेंशन के लिए बनाई गई आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं । विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने से पहले आपको इसके तहत पात्रता आवश्यक दस्तावेज की जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए जो हमने इस आर्टिकल के ऊपर में दी है ।
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क्या विधवा पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है ?
जी हां अगर आप विधवा पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसका प्रावधान भी किया गया है , online application करने के लिए आपको अपने जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा ।