(51000/-) Kanya Vivah Anudan Yojana 2021 online Registration Process
Kanya Vivah yojana mp 2021
सरकार के दवरा Kanya Vivah Anudan Yojana का लाभ ऐसे ही बालिकाओ को दिया जाएगा जिनकी उम्र शादी के वक्त कम से कम 18 वर्ष हो तथा इस लड़की का जिस पुरुष यानि लड़के के साथ विवाह हो रहा है उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष हो अगर लड़का या लड़की दोनों में किस की आयु निमलिखत से कम होती है तो ऐसी स्थति में उन्हें Kanya Vivah Anudan Yojana का लाभ नहीं दिया जाएगा साथ ही उन पर क़ानूनी करवाई भी की जा सकती है क्युकी शादी के लिए बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम होना या बालक का उम्र 21 वर्ष से कम होना गैर क़ानूनी है।
kanya vivah yojana mp 2021 के लिए आवेदन करनी वाली बालिकाओ का नाम samagra portal पर रजिस्टर्ड होना चाहिए साथ ही इस योजना के तहत मध्यप्र्रदेश राज्य के सभी जरूरतमंद और आर्थिक रूप से गरीब परिवार की महिलाओ को लाभवन्ति किया जाएगा।
Mukhayamantri kanya vivah yojana 2021
Mukhayamantri kanya vivah yojana का लाभ लेने के लिए लाभार्थी लड़की को इस योजना के तहत आवेदन करना होगा Mukhayamantri kanya vivah yojana के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किआ जा सकते है चुकी इस योजना के तहत लाभार्थी को रु51,000 का लाभ सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है तो महिला यानि लड़की के नाम पर बंक अकाउंट कार्ड के साथ लिंक भी होना चाहिए।
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shadi anudan online | विवाह हेतु सरकार देगी 55 हजार रूपये सीधे बैंक खाते में |
सरकार के दवरा सब्सिडी या अनुदान की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रंसफर(dbt) के माध्यम से भेजी जाती है अंत आधार कार्ड का बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना काफी ज्यादा आवश्यक है।
Mukhayamantri kanya vivah yojana Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना |
शुरू किया गया | मध्य प्रदेश सरकार के दवरा |
योजन लॉन्च की गई | 2016 में |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की |
लड़किया विधवा महिलाए तलाकशुदा महिलाए | |
राज्य | केवल मध्य प्रदेश में लागु |
लाभ | विवाह हेतु रु51,000 की आर्थिक मदद |
उद्देश्य | ऐसे असक्षम लोगो की मदद करना जो आर्थिक रूप |
से इतने मजबूत नहीं है की बेटी की शादी खुद की बदौलत कर सके |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अनुदान योजना के उद्देश्य
जैसा की आप सभी जानते है हमारे देश में बहुत सरे ऐसे वर्ग है जो आर्थिक रूप से इतने कमजोर है की खुद की बदौलत अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर सकते है देश और राज्य के ऐसे वर्ग को लाभ पहुंचना ही Mukhayamantri kanya vivah yojana का मुख्य उद्देश्य है kanya vivah anudan yojana के तहत आर्थिक रूप से गरीब और कमजोर वर्ग के लोगो को बेटी की शादी हेतु राज्य सर्कार के दवरा रु51,000 की आर्थिक सहायत प्रदान की जाती है जिस सहायता को प्राप्त कर वह अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकते है।
Mukhayamantri kanya vivah scheme के तहत सरकार के दवरा दी जाने वाली राशि
* नवदपंती के खुशहाल जीवन तथा गृहस्थी की स्थपना के लिए राज्य सरकार के दवरा रु43000 अनुदान के रूप में दिए जाते है
* कन्या के विवाह संस्कार में लगने वाली साम्रगी की खरीद हेतु राज्य सरकार के दवरा रु5000 अलग से दिए जाते है।
* यदि सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजित करने वाली संस्था को कार्यक्रम की तैयारी के लिए प्रति कन्या रु3000 का खर्च राज्य सरकार के दवरा अलग से दिया जाएगा।
* मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सरकार एक कन्या के विवाह पर 51000 हजार रूपा तक धनराशि दे सकती है।
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क्या है |
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ
* इस योजना का सबसे बड़ा यह लाभ है की किसी बालिका का विवाह हो जाता है जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए इससे बड़ी लाभ कुछ हो ही नहीं सकती है।
* कन्या अनुदान योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले परिवारों को दिया जाएगा इन परिवार की बेतियो को शादी के लिए सरकार के दवरा आर्थिक मदद उपलब्ध कराइ जाएगी।
* बीपीएल परिवार की बेटियों को शादी में सरकार के दवरा रु5000 की राशि एकमत दी जाएगी यह रकम लड़की को चेक के रूप में या डिमांड ड्रफ्ट के रूप में दी जा सकती है।
* Mukhayamantri kanya vivah Yojana के तहत एक पात्र लबाह्रति राज्य के गरीब निरिश्रित निधर्न जरूरतमंद परिवार की बेतिया विधवा महिलाओ तथा तलाकशुदा महिलाओ को मन गया है और इन्हे राज्य सरकार के दवरा रु51000 की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है
* kanya vivah Anudan Yojana के तहत राज्य सरकार के दवरा दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रंसफर की जाती है यानि आवेदक लड़की के नाम से बैंक में अकउंट होना जरुरी है साथ ही यह बैंक अकाउंट आधार करि के साथ लिंक भी होना चाहिए।
* इस योजना से ऐसे गरीब परिवारों को लाभ पहुचेंगा जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर है और बेटी की विवाह करने में असक्षम है।
Mukhayamantri kanya vivah Yojana Eligibility
अगर आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह अनुदान योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपके पास मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की निमलिखत पात्रता है होनी चाहिए।
* कन्या विवाह अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका यानि लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा पुरुष लड़की की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
* आवेदिका आर्थिक रूप से िस्तनी कमजोर होनी चाहिए की वह खुद्द के बुते शादी न कर सके साथ ही जिन महिलाओ का क़ानूनी रूप तलाक हो चूका है वह भी इस योजना के लिए पात्र है
. * kanya vivah Anudan Yojana का लाभ लेने के लिए बालिका का नाम सम्रग पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए।
* आवेदिका के माता पिता यानि अभिभवक गरीबी रेखा से निचे के होने चाहिए।
Mukhayamantri kanya vivah Yojana offline apply
यदि आप Mp kanya vivah scheme 2021 के तहत ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एप्लिकेशन फॉर्म को डाउनलोड का लेना होगा।
फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी आपको ध्यान पूर्वक भरनी होगी इसके बाद सभी जरुरी दस्तावेज को एप्लिकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा और अपने नजदीकी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत जनपद पंचायत या फिर शहरी क्षेत्र में नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद के कार्यलय में जाकर जमा करना होगा।
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FAQ Mukhayamantri kanya vivah yojaana 2021
* मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है।
kanya vivah yojana mp मध्य प्रदेश सरकार के दवरा ऐसे गरीब और जरूरतमंद परिवारो की बेतियो विधवा महिलाओ तथा तलाकशुदा महिलाओ की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत राज्य सरकार के दवरा इन महिलाऔ को शादी के लिए रु51000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराइ जाती है।
* मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना के लिए कौन आवेदन क्र सकता है।
मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना के लिए ऐसे परिवार की लड़की विधवा महिला तथा तलाकशुदा महिला आवेदन कर सकती है जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर है तथा जिनका परिवार गरीबी रेखा से निचे अपना जीवन यापन कर रहा है।
* कन्या विवाह योजना के तहत राज्य सरकार के दवरा कितना पैसा दिया जाता है।
मद्द्यप्रदेश कन्या शादी योजना के तहत राज्य सरकार के दवरा बालिकाओ तलाकाशुदा महिलाओ विधवा महिलाओ की शादी के लिए रु51000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराइ जाती है।
* मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन कैसे।
अगर आप कन्या विवाह योजना mp के लिए आवेदन कारना चाहते है तो इसके लिए आप कन्या विवाह के आधिकारिक वैबसाइट पर जाकर कर सकते है या ऑफलाइन आवेदन ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत में या फिर शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम नगर पालिका या नगर परिषद के कार्यालय में आवेदन फॉर्म को जमा करके किया जा सकता है।
* कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता क्या है।
* अयवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
* आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने वाला होना चाहिए।
* आवेदक लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है उसकी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
* आधार कार्ड पहचान पत्र आय प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र पासपोर्ट साइज इत्यादि जैसे दस्तावेज की भी आवश्यकता है।