Income Tax News2021, वेतनभोगियो को बड़ी राहत

Income Tax News: वेतनभोगियो को बड़ी राहत दो साल का रिटर्न फाइल न करने पर कटेगा दोगुना टीडीएस

आयकर विभाग का नया नियम एक जुलाई 2021 से लागु हो रहा है जिसमे दो वर्ष का रिटर्न फाइल न करने वालो का दोगुना टीडीएस कटेगा लेकिन इससे वेतनभोगियों को राहत दी गई है उनपर आयकर की 206एबी धारा लागु नहीं होगी।

कानपूर जेएनएन जिन करदाताओं ने दो वर्ष से अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है एक जुलाई से उनका दोगुना टेक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) कटा जाएगा कारोबारी कमीशन एजेंटठेकेदार प्रोफेशनल पर तो यह व्यवस्था लागु होगी लेकिन वेतनभोगियो को इससे राहत रहेगी उनके ऊपर यहाँ धारा लागु नहीं होगी।Income Tax current Updates & Changes in 2021 June I Tax news 2021 taxpayers  should know I Taxes news - YouTube

आयकर की धारा 206एबी एक जुलाई से लागु हो जाएगी इस धारा के लागु होती ही जिन कारोबारियों ठेकेदारों कमीशन एजेंट ने दो वर्ष से रिटर्न फाइल नहीं किए है उनका टीडीएस काटते समय जीतनी भी टेक्स दर होगी उसका दोगुना टीडीएस कटा जाएगा इसमें एक और चीज है की किसी भी तरह से पांच फीसदी से निचे नहीं फोगा यानि धारा 194क्यू के तहत 0.1 फीसदी हुआ इसलिए इसमें पांच फीसदी टेक्स कटा जाएगा।

टेक्स सलाहकारों के मुताबिक अगर यह पांच फीसदी से कम बन रहा है तो पांच फीसदी या दोगुना जो भी ज्यादा होगा लागु होगा जिन मामलो में 10 फीसदी टीडीएस कटता है 20 फीसदी हो जाएगा 206एबी के तहत वेतन के मामले में छूट मिली हुई है इसके आलावा भविष्य निधि के एकत्र धन पर कटौती नहीं होगी लाटरी या करसवर्ड प्रतियोगता में जीती राशि छोडदौड में मिले इनाम इससे मृतक होंगे।

 

* एक जुलाई से यह नियम लागु हो रहा है इसके तहत जिन लोगो ने दो वर्ष से रिटर्न फाइल नहीं किया है उनका दोगुना टीडीएस कटेगा इसमें दोगुना या पांच फीसदी जो ज्यादा होगा उसे कटा जाएगा वेतन भविष्य निधि के धन को मुक्त रखा गया है।

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