MP Vidhwa Pension Sarkari yojana 2021 मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र पात्रता जरुरी दस्तावेज
MP Vidhwa Pension Sarkari yojana
मध्य प्रदेश में सामजिक न्याय विभाग दवरा संचलित विधवा पेंशन योजनाए की जानकारी यहाँ पर दी गयी है।
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना।
Yojana Start
1 अप्रैल 2009
पात्रता के मापदंड
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा पात्र महिलाए।
योग्यताये
* मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
* आवेदिका की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष होगी।
* आवेदिका को भारत सरकार दवरा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से निचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबधित होना चाहिए।
सहायता
600 प्रतिमाह
सहायता प्रपात करने की प्रकिया
निर्धारित आवेदन पत्र अपने मूल निवास के ग्रमीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका नगर परिषद के कार्यलय में नीमंकित अभिलेखों के साथ आवेदन करे
* स्वय की तीन फोटो
* पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
* बी.पी.एल.कार्ड
* आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
* 9 अंको की सम्रग आई.डी की सहयता से सम्रग पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
स्वीकृति हेतु पदविहित अधिकारी।
ग्रामीण क्षेत्र- ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत।
* शहरी क्षेत्र- आयुत्क नगर निगम मुख्य नगर पालिका आधिकारी नगर पालिका नगर परिषद।
आवेदन निराकरण की समय सिमा
लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2010 अंतगर्त 15 कार्य दिवस
योजना कब प्राम्भ की गई
वर्ष 1981
पात्रता के मापदंड
गरीबी के निचे जीवन यापन करने वाले परिवार के हो।
आहर्ताए
* मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
* 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलाए जो गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन कर रही हो।
* सम्रग पोर्टल पैन नाम अंकित हो।
सहायता
600 प्रतिमाह सहायता प्रपात करने की प्रकिया
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्रमें ग्राम पंचायत जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र में नगर निगम नगर पालिका नगर परिषद के कार्यालय में नीमंकित अभिलेखों के साथ आवेदन करे।
* स्वय की तीन फोटो
* बी.पी.एल.कार्ड
* आयु की पुर्ष्टि हेतु प्रमाण पत्र
* परित्यत्का का प्रमाण पत्र
* 9 अंको की साम्रगी आई.डी की सहायता से सम्रग पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
स्वीकृति हेतु पदविहित आधिकारिक
ग्रामीण क्षेत्र- मुख्य कार्यपालन आधिकारी जनपद पंचायत
शहरी क्षेत्र- आयुत्क नगर निगम मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद।
आवेदन निराकरण की समय सीमा
लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2010 अंतगर्त 15 कार्य दिवस
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना
योजना कब प्राम्भ की गई
वर्ष 2018
पात्रता के मापदंड
महिला कल्याणी हो
अहर्ताए
* कल्याणी मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो
* आयु 18 वर्ष या अधिक हो
* आयकरदाता न हो
* शासकीय कर्मचारी अधिकारी न हो शासकीय कर्मचारी आधिकरि से अभिप्राय राज्य या केंद्र सरकार या शासन हित पोषित निगम उपक्रम संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारी अधिकारियो से है
* कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो
* सम्रग पोर्टल पाए नाम अंकित हो।
सहायता
रुपये 600
सहायत प्राप्त करनी की प्रकिया
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रमीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत जनपद शहरी क्षेत्रमें नगर निगम पालिका नगर परिषद के कार्यालय में नीमंकित अभिलिखो के साथ आवेदन करे।
* स्वय की तीन फोटो
* पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
* आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
* 9 अंको की सम्रग आई.डी की सहायत से सम्रग पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
स्वीकृत हेतु पदविहित अधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र- ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत
शहरी क्षेत्र-आयुक्तक नगर निगम मुख्य नगर पालिका आधिकारिक नगर पालिका नगर परिषद
आवेदन निराकरण की समय सीमा
लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2010 अंतगर्त 15 कार्य दिवस
अधिक जानकारी http://socialsecurity.mp.gov.in/scheme/differemtypeschemes.aspx
mp vidhwa pension yojana 2021 for widow/divorcee women
मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना में दी जाने वाली राशि का मुख्य उदेश्य विधवा महिलाओ की आर्थिक स्थिति को थिक करना है जिससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके मध्यप्रदेश राज्य सरकार इस सरकाऋ योजन के तहत सभी निराश्रित बेशहरा और विधवा महिलाओ को 600 रुपये महीना वितीय सहायत पेंशन के रूप में प्रदान करेगी।
पति की मृत्यु के बाद जीवन में महिला को बहुत सी कठिनाइयो का सामना करना पड़ता है जिसके चलते आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है इसी वजह से पीएम राज्य में विधवा पृतयमक महिलाओ के लिए ३ पेंशन योजनाए चली हुई है mp विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आप निचे आर्टिकल में पढ़ सकते है।
मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन
निरीक्षित विधवा प्रीत्यत्मक महिला योजन widow divorcee woman pension scheme mp के लिए ऑनलाइन आवेदन या फिर एप्लिकेशन फॉर्म कैसे भरना है इससे संबधित जानकारी निचे दी गई है।
* स्टेप 1 उमीदवार सबसे पहले
http://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाए।
* स्टेप 2 वेबसइट के में पेज पर आपको सामजिक पेंशन पेंशन एव आर्थिक सहयता योजनाए विकल्प पर किल्क करना होगा।
* स्टेप 3 अगले पेज पर पेंशन योजनाओ हेतु ऑनलाइन आवेदन लिंक पर किल्क करे।
* स्टेप 4 लिंक पर किल्क करने के बाद एक न्य पेज खुल जाएगा जहा पर उमींदवार को अपनी जिला स्थानीय निकाय और सम्रग सदस्य आईडी भरनी होगी और निचे दिये गए पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करे बटन प् किल्क करना है।
* स्टेप 5 बटन पर किल्क करने के बाद mp विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
* स्टेप 6 फॉर्म पर पूछिए गई सभी जानकारी सही से भरने के बाद करे बटन पर किल्क कर दे जिसके बाद आपका आवेदन सरकार को प्राप्त हो जाएगा।
एमपी विधवा पेंशन योजना मध्य प्रदेश- जरुरी दस्तावेज
सभी आवेदक ऑनलाइन पंजीकरण करने से पहलेनीचे बताए गए दस्तावेज की सूचि देख ले
* आधार कार्ड
* बैंक खाता होना चाहिए
* पासपोर्ट साइज फोटो
* निवास प्रमाण पत्र
* परित्यक्ता /पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र
* आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
* 9 अंको की सम्रग आई.डी
एमपी विधवा पेंशन हेतु पात्र गर्मीं व्यतिक निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी पंचयत समिति जिसमे आवेदक निवास कर रहा है और शहरी क्षेत्र का आवेदन उपखण्ड अधिकारी करेले में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है आवेदन पत्र पंचायत समिति तहसील कार्यालय एव जिला कलेक्टर कार्यालय में नि:शुल्क उपलब्ध है ज्यादा जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग में सम्पर्क कर सकते है।
https://sarkariyojana.com/mp-vidhwa-pension-yojana/