ITR के बारे में समझे। अपनी आय के हिसाब से कौन सा फॉर्म भरना होता है

 

ITR के बारे में समझे। अपनी आय के हिसाब से कौन सा फॉर्म भरना होता है

 

ITR – 1:- देश के आम आदमी जिनकी आय 50 लाख रूपए तक है उस व्यक्ति को ITR – 1 फॉर्म भरना होता है। उस व्यक्ति की आय का स्त्रोत एक घर की संपत्ति से, बैंक के ब्याज, पेंशन हो। इसमें लॉटरी द्वारा जीती गई रकम नहीं आती है। साथ ही साथ 5000 रुपए तक की कृषि आय के किसानों को भी यह फॉर्म भरना होता है।

 

ITR – 2:- यह फॉर्म उनके लिए है जिनकी आय 50 लाख रुपए से अधिक है। यह फॉर्म HUM भी भर सकते है। यह आय एक से अधिक घर की संपत्ति से हो, वेतन से हो, या फिर किसी अन्य स्त्रोत से हो।

 

ITR – 3:- यह फॉर्म उस व्यक्ति या HUF के लिए है जिनकी आय का स्त्रोत व्यवसाय (Business) या कोई अन्य पेशा (Profession) हो और किसी फर्म का भागीदार व्यक्ति को भी यह फॉर्म भरना होता है।

 

ITR – 4:- यह फॉर्म उन व्यक्ति को भरना होता है, जिसने प्रकल्पित कराधान योजना (PTS) का विकल्प चुना हो।

 

ITR – 5:- यह फॉर्म साझेदारी (Partnership) फर्म द्वारा और सीमित (limited) फर्म द्वारा किया जाता है।

 

ITR – 6:- यह फॉर्म उन कंपनियों के लिए है जिनकी संपत्ति से आय धार्मिक कार्य या उद्देश्यों के लिए आयोजित हो।

 

ITR – 7:- यह फॉर्म व्यवसाइक (Business) ट्रस्टों के लिए किया जाता है।