Gift cards and vouchers do not come under the purview of GST, the court clarified ! ( in Hindi)
Gift card और वाउचर पर वस्तु एवं सेवा कर GST नहीं लगाया जा सकता। AAAR की तमिलनाडु बेंच ने इस मामले में स्थिति स्पष्ट की है। बेंच ने कहा है कि Gift या वाउचर पर नहीं, उनके बदले मिलने वाली वस्तुएं और सेवाएं GST के दायरे में आती है। यह इसलिए खाह गया है कयोकि जो व्यक्ति gift खरीदता है वो उस वस्तु का GST देता है, फिर जिसको ये gift मिलना वाला है उसने भी gift का GST देदिया तो दोहरा कर वसूलना माना जाएगा। इसलिए कोर्ट ने लोगों को दोहरे कराधान से राहत देते हुए यह आदेश दिया है। गिफ्ट वाउचर पर GST हमेशा से संदिग्ध और भ्रम का मामला रहा है। GST से पहले वाले दौर में भी इसको लेकर काफी भ्रम रहा है। अब तमिलनाडु के AAR ने इस बारे में अपने आदेश में मामला साफ कर दिया है। इससे उन लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी जो बड़े पैमाने पर गिफ्ट कार्ड या वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। AAR ने इस संबंध में कल्याण ज्वैलर्स की याचिका पर पिछले हफ्ते फैसला सुनाया है। कल्याण ज्वैलर्स ने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग AAR, तमिलनाडु के फैसले के खिलाफ अपील की थी। AAR ने कागज वाले प्री-पेड इंस्ट्रुमेंट यानी वाउचर पर 12 फीसदी और मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले वाउचर या कार्ड पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी वसूलने का फैसला सुनया था।
AAAR ने इस फैसले में सुधार करते हुए स्पष्ट किया कि वाउचर पर कोई GST नहीं लगेगा। उस वाउचर के बदले ली जाने वाली वस्तु या सेवा GST के दायरे में आएगी। AAAR ने कहा कि वाउचर को वस्तु या सेवा के दायरे में नहीं रखा जा सकता है। GST कानून में इसे केवल फ्यूचर सप्लाई के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंसिडरेशन माना गया है।
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