up gram panchayat election 2021 प्रधान बनने के लिए चहिए ये योगयता सोच समझकर भरिए नामांकन वरना हो जाएगा ख़ारिज।

up gram panchayat election 2021 प्रधान बनने के लिए चहिए ये योगयता सोच समझकर भरिए नामांकन वरना हो जाएगा ख़ारिज।

UP Gram Panchayat election 2021 Aarakshan List released basic requierements Educational Qualification NOC From Cooperative Banks for gram Pradhan candidates: उतर प्रदेश में ग्राम पंचयत चुनाव के लिए बिगुल बज चूका है पिछले दिलो शाशन की तरफ से पंचयतो में आरकछण  की सूचि जारी कर दी गई।

UP Gram Panchayat Election 2021 Educational qualification NCO From Banks: उतर प्रदेश में ग्राम पंचयत चुनाव के लिए बिगुल बज चूका है पिछले दिलो शाशन की तरफ से पंचयतों में  की सूचि आरकछण  जारी कर दी गई अब यह तय हो गया है की किस ग्राम पंचायत सीट से किसी वर्ग के उमीद्वार भगय आजमाएगे हालांकि अभी आरकछण सूचि को लेकर आपत्तियां दर्ज करवाने का समय है और 15 मार्च को अंतिम सूचि जारी की जाएगी अब संभवित प्रत्याशियो ने चुनाव में की तैयारी शुरू कर दी है ग्राम पंचयत में एक प्रधान चुने जाते है प्रधान का पद काफी अहम होता है वह अपने पंचयत को जो पैसा भेजा जाता है उसे प्रधान के दस्तखत से खर्च किया जाता है ऐसे में ग्राम प्रधान बनने के लिए शाशन की और से कुछ अनिवर्य योगय्तओय और शर्ते तय की गई है आइए जानते है इन शर्तो और नियमो को।

प्रधान बनने के लिए जरुरी योग्यता

1 उमीदवार की उम्र काम से कम 21 साल होनी चाहिए वैसे भारत में वोट डालने के लिए न्यूतम उम्र 18 वर्ष है।

2 उमीद्वार को भारत का नागरिक होना चाहिए।

3 उमीद्वार की मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए।

4 उमीद्वार के किसी मामले में दोषी करार दिए जाने के सजायाफ्ता नही होना चाहिए।

प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए जरुरी दस्तवेज

उपरोक्त योग्यता के अल्वा उमीद्वार को प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल करते समय ये दस्तवेजो के आभाव में उक्त व्यकित की नामांकन रद्द हो सकता है।

बकायेदार नही होना चाहिए

इसमें पहली शर्त यह है की उमीद्वार किसी सहकारी सिमित या बैंक का बकायेदार है तो वह चुनाव नही लड़ सकता चुनाव लड़ने से पहले उसे किशन जमा कर वित्तीय संस्था से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना चाहिए।

चुनावी प्रकिया

उतर प्रदेश में हर पांच साल पर ग्राम पंचयत चुनाव करवाए जाते है इन चुनवों के महध्यम से ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य ब्लॉक पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख चुने जाते है राज्य शासन से चुनाव की मंजूरी मिलने के बाद राज्य निवर्चन आयोग अधिसूचना जारी करता है इस साल प्रदेश में अप्रैल में चुनाव

करवाए जाने की उम्मीद है मार्च के अंतिम सप्ताह तक आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है इसके बाद आयोग द्वारा तय की गई तारीख के भीतर उमीद्वारो को नामांकन दाखिल करना होता है।