बड़ी खबर : वाहन चालकों को इन 2 गलतियों पर भरना होगा 500 – 1000 तक चालान

बड़ी खबर : वाहन चालकों को इन 2 गलतियों पर भरना होगा 500 – 1000 तक चालान

देश की राजधानी में दुपहिया और चार पहिया वाहन से सफर करते हैं तो उन लोगो के लिए यह खबर बहुत काम की है। इन दिनों ट्रैफिम नियमों को तोड़ने पर लगातार सख्ती जारी है। लोगो को जरा सी चूक लिए 1000 रूपये तक का चालान भरना पड़ सकता है। दिल्ली यातायात पुलिस लगतार लोगों को जागरूक करने के साथ से ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर भारी – भरकम चालान करने से भी परहेज नहीं कर रही है। कार की पिछली सीट पर लगानी होगी बेल्ट चार पहिया वाहनों में शुमार कारों में ड्राइवर के साथ बगल की सीट पर बैठे शख्स को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। अगर बिना सीट बेल्ट के पाये गए तो उन्हें 1000 रूपये तक का चालान हो सकता है। हलाकि ये नियम अभी बहुत लोगो को पता है। इस लिए ये लेख उन सभी लोगो तक पहुंचाए जो चार पहिया वाहन चलते है। और आप भी इन नियमो पालन करना शुरू कर दे।

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जिन भी लोगो के बाइक में मिरर नहीं है उन लोगो को भी चालान देना होगा। बाइक और दुपहिया वाहनों पर साइड मिरर नहीं होने पर मालिक को चालान भरना होगा। इस लिए अगर पास दुपहिया वाहन है तो आप जल्द से जल्द लगवा ले। अगर साइड मिरर नहीं है तो 500 रुपए का चालान होगा। यह एडवायजरी दिल्ली यातायात पुलिस ने जारी कर दी है।

गौरतलब है कि दिल्ली यातायात पुलिस ने इस साल जनवरी महीने में पश्चिमी रेंज के बाहरी जिला, द्वारका जिला और पश्चिमी जिला में ट्रैफिक नियमों को लेकर अभियान चलाया गया था। इस नियम के तहत कार में पिछले सीट पर बैठे यात्रियों ने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई तो उन्हें चालान भरना पड़ा। इसी के साथ मोटरसाइकिल चलाने के दौरान साइड मिरर नहीं पर पर वाहन चालक का चालान किया गया। इसी के तहत ट्रैफिक नियमों के तहत कार में पिछली सीट पर बैठने के दौरान बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना किया जा रहा है।

बता दें कि सिर्फ कार चालकों का ही नहीं बल्कि स्कूटर-बाइक चालकों का भी चालान काटा जाएगा अगर उनकी बाइक में रीयरव्यू मिरनन नहीं होंगे। दिल्ली पुलिस Motor Vehicle Act of 1988 के तहत ये नियम लागू किया है।

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