मध्य प्रदेश दिव्यांग विकलांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि 2021 ऑनलाइन पंजीकरण योग्यता प्रतिमाह 600 रूपये

मध्य प्रदेश दिव्यांग विकलांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि 2021 ऑनलाइन पंजीकरण योग्यता प्रतिमाह 600 रूपये

सामजिक न्याय और अधिकारित विभाग मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि (Mukhyamantri divyang shiksha protashan sahayata rashi MP)चलाई हुई है राज्य सरकार दवरा चलाई गई इस दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि 2021 (MP mukhyamantri diviyang shiksha protsahan sahayata rashi MP) के तहत जो बच्चे अपंग या दिव्यांग है उन्हें प्रदेश की सरकार दवरा मासिक भते के रूप में 600 रूपये दिए जाएंगे इस सरकारी योजना दवरा दी जाने वाली वित्तीय सहायता का इस्तेमाल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जा सकेगा।

दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना ( mukhyamantri diviyang shiksha protsahan sahayata rashi MP 2021 की शुरुआत राज्य सरकार दवरा विकलांग अक्षम (handicap pension scheme)बच्चों को शिक्षा की और प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। क्यूकी सरकार का मन्ना है की विकलांग होने के बाद बच्चे पड़े से दूर हो जाते है उन्हें पढ़ाई की और आकर्षित करने के लिए ही इस विकलांग शिक्षा प्रोत्साहत सहायता राशि योजना (mukhyamantri diviyang shiksha protsahan sahayata rashi MP) को शुरू किया गया था।

दिव्यांग/विकलांग शिक्षा प्रोटक्शन सहायता राशि योजना 2021 के लिए एमपी के सम्रग पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण ( mukhyamantri diviyang shiksha protsahan sahayata rashi MP online application form) करके आवेदन पत्र भर सकते है और मासिक भते का लाभ ले सकते है।

दिव्यांग विकलांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना 2021-ऑनलाइन आवेदन पत्र
सभी पात्र विकलांग अक्षम बच्चे इस योजना ( ( mukhyamantri diviyang shiksha protsahan sahayata rashi MP apply online form) के लिए ऑनलाइन आवेदन रजिट्रेशन करने के लिए निचे बताए गए टेप्स को फॉलो कर सकते है।

* उम्मीदवारों को सबसे पहले मध्यप्रदेश के सम्रग पोर्टल pensions.samagra.gov.in पर जाना होगा।
* वेबसाइट के में पेज पर पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें विकल्प पर किलिक करना है।
* जिसके बाद एक न्य पेज खुलेगा जहा पर अपना जिला स्थानीय निकाय और सम्रग सदस्य आईडी भर कर निचे दिए गए पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें बटन पर किल्क करना है।
* ऊपर बताए गए फोटो के अनुसार बटन पर किल्क करने के बाद मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहत सहायता राशि योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
* जहां पर आपको पूछी गई जानकारी जैसे की नाम पता मोबाईल नंबर आदि भर कर निचे दिए जमा करें/submit बटन किल्क कर देना है।
इसके आलावा आवेदक सम्रग एमपी की एंड्राइड ऐप के माध्यम से भी इस विकलांग दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहयता राशि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
दिव्यांग विकलांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना 2021-जरुरी योग्यता पात्रता
सरकार दवरा चलाई जा रही इस मुख्यमंत्री दिव्यांग विकलांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना के लिए उम्मीदवार के पास निम्लिखित योग्यता होना जरुरी है।

* आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
* आवेदक गरीबी रेखा से निचे (below the poverty line-bpl) वर्ग से सम्भंद रखता हो।
* दिव्यांग/विकलांग बच्चे की 6 से 18 वर्ष के बिच होनी चाहिए।
* बच्चा 40% या इससे ज्यादा विकलांग होना चाहिए।

दिव्यांग विकलांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना 2021-जरुरी दस्तावेज
मुख्यमंत्री दिव्यांग विकलांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक के पास निचे बताए गए जरुरी दस्तावेज होने चाहिए।
* एक पासपोर्ट साइज फोटो
* आवेदक का जन्म/आयु प्रमाण-पत्र
* आधार कार्ड पैन कार्ड
* आय प्रमाण-पत्र
* निवास या रिहायसी प्रमाण-पत्र
* चिकित्सा अधिकारी दवरा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र

इसके आलावा किसी भी अन्य जानकारी के लिए सम्रग पोर्टल एमपी पर जा सकते है या फिर निचे कमेंट कर सकते है इसके आलावा उम्मीदवार 0755-2556916 नंबर पर भी सम्पर्क कर सकते है।